RBI का बड़ा फैसला! ट्रांजेक्शन फेल होते ही इतने घंटे में लौटेंगे पैसे – जानिए नई गाइडलाइन

RBI ने डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ट्रांजेक्शन फेल होने पर अब तय समय सीमा में वापस मिलेगा पैसा। जानिए कितने घंटे में आएगा रिफंड और क्या हैं नए नियम।

डिजिटल पेमेंट यूजर्स को मिली बड़ी राहत: देशभर में डिजिटल ट्रांजेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ट्रांजेक्शन फेल होना भी एक आम समस्या बन गया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को राहत देते हुए एक नया नियम जारी किया है। अगर किसी ग्राहक का UPI, IMPS या अन्य ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होता है, तो संबंधित राशि को अधिकतम 4 घंटे के भीतर रिफंड करना अनिवार्य होगा।

क्या कहा गया है नई गाइडलाइन में?

RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई ट्रांजेक्शन तकनीकी कारणों से फेल हो जाता है, तो बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को अगले 4 घंटे के भीतर उस राशि को ग्राहक के खाते में वापस भेजना होगा। पहले यह प्रक्रिया 2 से 3 दिनों तक चलती थी, जिससे ग्राहकों को मानसिक तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ता था।

किन ट्रांजेक्शन पर लागू होंगे नए नियम?

यह नियम UPI, IMPS, NEFT, RTGS, AEPS, Wallet से किए गए सभी डिजिटल भुगतान पर लागू होगा। चाहे आपने किसी को पैसा भेजा हो, रिचार्ज किया हो या फिर मर्चेंट पेमेंट किया हो – अगर राशि डेबिट होकर सर्वर फेल होने के कारण ट्रांसफर नहीं हुई, तो वह तय समयसीमा में रिफंड करनी होगी।

क्या बैंक नहीं लौटाए तो?

अगर कोई बैंक या पेमेंट ऐप इस गाइडलाइन का पालन नहीं करता है, तो ग्राहक RBI के डिजिटल शिकायत पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज कर सकता है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित बैंक या सेवा प्रदाता पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

RBI का कहना है कि देशभर में डिजिटल लेन-देन में बढ़ोतरी के कारण पारदर्शिता और यूजर ट्रस्ट बनाए रखना जरूरी है। बार-बार फेल ट्रांजेक्शन और रिफंड में देरी से ग्राहकों में असंतोष बढ़ रहा था। अब इस नई व्यवस्था से ग्राहक ज्यादा निश्चिंत होकर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाएंगे।

निष्कर्ष, RBI की यह पहल डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। यदि अब आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा 4 घंटे के भीतर आपके खाते में लौट आएगा। ग्राहकों को सलाह है कि वे हमेशा ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट रखें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बैंक से तुरंत संपर्क करें।

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